शनिवार, 13 सितंबर 2025

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,भारत सरकार ने फिजियोथेरेपिस्टों को डॉक्टर प्रिफिक्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला आदेश वापस लिया

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने कहा, "यह फ़ैसला सिर्फ़ आठ घंटों में पलट दिया गया। यह एक क्रूर मज़ाक है।

अब, एक और उलटफेर करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अपने 9 सितंबर के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि देश में फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगेडॉक्टरनहीं लगा सकते, क्योंकि वे मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं।

केंद्र के इस नवीनतम कदम ने कई लोगों को, विशेष रूप से चिकित्सकों को आश्चर्यचकित कर दिया है, जो एक दिन पहले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) की घोषणा का जश्न मना रहे थे कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे 'डॉ' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते।

नए आदेश के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट अभी भी खुद को 'डॉक्टर' कह सकते हैं क्योंकि मामला अभी भी जांच के अधीन है

आईएमए, जिसने इस मुद्दे को मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के समक्ष उठाया है, के आगे के कदम के बारे में पूछे जाने पर डॉ. भानुशाली ने कहा, "हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।डॉ. भानुशाली ने कहा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। हमें यह करना ही होगा, जबकि तमिलनाडु और केरल उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुके हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' नहीं लगा सकते।

डीजीएचएस, डॉ. सुनीता शर्मा ने 10 सितंबर के अपने पत्र में भारत में फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा उपसर्ग 'डॉ' और प्रत्यय 'पीटी' के उपयोग के संबंध में 9 सितंबर, 2025 के डीओ पत्र का उल्लेख किया।

अतः, इस मामले पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर आगे की जाँच और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। अतः, उपरोक्त डी.. पत्र को वापस लिया गया माना जाए क्योंकि मामले में आगे की जाँच की आवश्यकता है।

उनका पत्र राष्ट्रीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग (एनसीएएचपी) के अध्यक्ष, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य को संबोधित था।

यह मुद्दा उस समय एक बड़े विवाद में बदल गया जब एनसीएएचपी ने 23 मार्च को फिजियोथेरेपी 2025 के लिए योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम जारी किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि फिजियोथेरेपिस्ट उपसर्ग "डॉ" और प्रत्यय "पीटी" का उपयोग कर सकते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीस्ट बेसिक लैब रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर कर सकेंगे कॉउन्सिल बनाएगी नियम ,हरियाणा में कॉउन्सिल का निर्माण किया जाय

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीस्ट   बेसिक लैब रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर कर सकेंगे कॉउन्सिल बनाएगी नियम साथ ही हरियाणा के कॉउन्सिल का न...